* सूचना प्रकाशन से सात दिवस पश्चात जिन सदस्यों द्वारा अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई जावेगी, उन्हें निकाय क्षेत्र में निवासरत न होना माना जाकर पोर्टल से उनकी समग्र आई.डी. विलोपन की कार्यवाही की जावेगी. अतः उक्तानुसार अपनी-अपनी समग्र आई.डी. ई-केवाईसी करावें एवं असुविधा से बचे.